पैन कार्ड फर्जीवाड़े में आजम व बेटे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

पैन कार्ड फर्जीवाड़े में आजम व बेटे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत





सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है।

 हालांकि जमानत का यह आदेश ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता भाजपा नेता का बयान दर्ज होने के बाद प्रभावी होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान चार हफ्ते में दर्ज हो जाना चाहिए। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेज को लेकर है। 

यह देखते हुए कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, पीठ ने कहा कि आजम पिता-पुत्र को जमानत दी जा सकती है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत वर्ष 26 नवंबर को इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फर्जीवाड़े के तमाम मामले का केंद्रबिंदु जन्मतिथि है। अतः क्यों नहीं इन मामलों को जोड़ दिया जाए। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि अगर आप जन्मतिथि मामले में सफल होते हैं तो दूसरे मामलों में भी आपको आसानी होगी। इससे कोर्ट का समय भी बचेगा।

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